प्रार्थी को पैसे का लालच देकर बैंक कर्मी के साथ मिलकर प्रार्थी का खाता खोलना एवं प्रार्थी की जानकारी के बगैर प्रार्थी के खाते का उपयोग महादेव आनलाईन सट्टा संचालित करने हेतु पैसे का लेन-देन कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !

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आरोपियों के द्वारा प्रार्थी को बैंक खाता बंद कराने पर जान से मारने की दी गई थी धमकी

आरोपियों के द्वारा प्रार्थी के खाते से महादेव ऑनलाईन सटदा संचालित करने में 23 लाख रूपये का लेन-देन कर की गई धोखाधड़ी

आरोपी – (01) नरेंद्र कुमार माथुर उम्र 21 वर्ष साकिन पोड़ी थाना नवागढ़, (02) (बैंक कर्मी) सुनील पटेल उम्र 30 वर्ष साकिन उदयबंद थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर

आरोपी के कब्जे से बरामद एक नग मोबाईल, जिसमें संबधित बैंक एकाउन्ट के लेन-देन मेसेज उल्लेखित है.

आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 506 बी 34 भादवि के अंतर्गत शिवरीनायण पुलिस ने की कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

शिवरीनारायण : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 11 जुलाई 2023 को थाना शिवरीनारायण में प्रार्थी अभिषेक खांडेकर उम्र 23 साल निवासी बरभाठा थाना नवागढ़ ने उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी नरेंद्र कुमार एवं सुनील द्वारा प्रार्थी को रूपये पैसे देने का प्रलोभन देकर कर प्रार्थी के नाम से बैंक में खाता खुलवाकर प्रार्थी के जानकारी के बिना खाते में अवैध लेन-देन कर धोखाधड़ी किया गया है एवं खाता बंद करवाने के लिए जान से मारने की धमकी देने के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 303/23 धारा 420, 506 बी 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी नरेंद्र कुमार एवं सुनील कुमार को तलब कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थी को हर महिने रूपये पैसे का प्रलोभन देकर बैंक कर्मी के साथ मिलकर प्रार्थी का खाता खुलवाया तथा प्रार्थी का पास बुक एटीएम, आरोपी नरेन्द्र कुमार स्वयं रखकर प्रार्थी की बिना जानकारी के उसके खाते का उपयोग महादेव ऑनलाईन सट्टे की रकम का लेन-देन में करना स्वीकार किया गया।

आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी 01. नरेंद्र कुमार उम्र 21 वर्ष साकिन पोड़ी थाना नवागढ़, 02. सुनील पटेल उम्र 30 वर्ष साकिन उदयबंद थाना पचपेढ़ी जिला बिलासपुर को विधिवत गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक नग मोबाईल, जिसमें संबंधित बैंक एकाउन्ट के लेन-देन मेसेज उल्लेखित है, बरामद किया गया है। प्रकरण में छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा जोड़ी जाकर विवेचना की जा रही है।

इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक अशोक द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण, प्रधान आरक्षक तारिकेश पांडे, प्रधान आरक्षक उगन साहू, आरक्षक तेरस राम साहू, आरक्षक राजू कश्यप, आरक्षक श्रीकांत सिंह एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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