स्वयं को आरटीओ अधिकारी बताकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, आरोपी द्वारा अलग-अलग ग्रामीणों से की गई है 1,35,000/- रूपये की धोखाधड़ी, आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड में !

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जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जांजगीर चाम्पा के नाम से तैयार किये गये फर्जी दस्तावेज 02 पन्ने, स्टाम्प सील 02 नग, शपथ-पत्र 04 नग, बिल बुक 02 नग एवं 01 नग मोबाईल, आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद

आरोपी भागीरथी साहू उम्र 50 वर्ष निवासी नगरदा थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ के विरुद्ध धारा 420,467,468,471 भादवि के अंतर्गत अकलतरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

आरोपी द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने एवं लोन देने के नाम से की जाती थी ठगी, लोगों से धोखाधड़ी करने की घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को जिला रायगढ़ से किया गया गिरफ्तार.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

अकलतरा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है दिनांक 14 मई 2023 को भागीरथ साहू निवासी कचहरी चौक जांजगीर द्वारा स्वंय को आरटीओ अधिकारी बताकर किरारी गांव के अशोक साहू के दुकान में जानकारी दिया कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला जांजगीर-चांपा द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु लोन देने के संबंध में बताते हुए आवेदन के लिए 3,500/- रूपए एवं बीमा के लिए 1,500/- रूपए जमा करना बताया। भागीरथी साहू की बातों में आकर प्रार्थी एवं इसके गांव के अन्य व्यक्ति व गांव के आस पास के अन्य कुल 26 व्यक्तियों द्वारा दिनांक 14 मई 2023 से 30 जून 2023 के दौरान 5,000-5,000 रुपये जमा कर कुल 1,35,000/- रुपए धोखाधड़ी कर प्राप्त किया गया है तथा दिनांक 05 जुलाई 2023 को एक लिस्ट मोबाईल नंबर 7389512972 के व्हाट्सएप के माध्यम से 27 व्यक्तियों की एक सूची भेजकर प्रत्येक को 2,50,000/- रुपए अनुदान राशि के रूप में प्राप्त होने के संबंध में एक फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा सभी व्यक्तियों को धोखाधड़ी करते हुए झूठा दस्तावेज तैयार कर बेईमानी से धन अर्जित करने के संबंध में एक लिखित शिकायत प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रार्थी के लिखित आवेदन करने पर भागीरथी साहू के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 352/23 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी भागीरथी साहू उर्फ गुड्डा उम्र 50 वर्ष साकिन नगरदा थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से आरोपी के कब्जे से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जांजगीर-चाम्पा के नाम से तैयार किये गये फर्जी दस्तावेज 02 पन्ने, स्टाम्प सील 02 नग, शपथ-पत्र 04 नग, बिल बुक 02 नग एवं 01 नग मोबाईल को बरामद किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 12 जुलाई 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक सत्यकला रामटेके, उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा, हायक उपनिरीक्षक अरुण सिंह, आरक्षक प्रदीप दुबे, आरक्षक विवेक ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा।

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