अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से 42 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर की गई जप्त, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

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आरोपी देवीदयाल कुर्रे उम्र 38 वर्ष साकिन ठडगाबहरा थाना बलौदा के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

बलौदा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14 जुलाई 2023 को  अपराध विवेचना शराब पतासाजी हेतु हमराह स्टाप के देहात भ्रमण पर रवाना हुआ था कि मुखबिर के माध्यम से सूचना मिला कि ग्राम ठड़गाबहरा निवासी देवीदयाल कुर्रे जीआर इंफ्रा कंपनी के सामने दुकान ठेला है, जिसमें शराब रखकर बिक्री कर रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी के दूकान को घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया, जहां आरोपी के कब्जे से 3 पीले रंग के 15-15 लीटर प्लास्टिक जैरीकैन में कुल 42 लीटर अवैध महुवा शराब कीमती 12600/-रुपए को गवाहों के समक्ष जप्त कर मौके पर शील बंद कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी देवीदयाल कुर्रे उम्र 38 वर्ष साकिन ठड़गाबहरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पाये जाने से दिनांक 15 जुलाई 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही मे उप निरीक्षक गोपाल सतपथी थाना प्रभारी बलौदा, प्रधान आरक्षक जगदीश अजय, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक श्याम भूषण राठौर, आरक्षक देवराज लसार का सराहनीय योगदान रहा।

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