दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने वाली दो महिला आरोपिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड हेतु

कुल 08 आरोपियोके विरूद्ध दहेज प्रताड़ना की धारा 498 ए, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध

प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु किया जा रहा था लगातार प्रयास

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पामगढ़ : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2020 में उसका विवाह व्यापार विहार बिलासपुर निवासी गजेंद्र कश्यप के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था।  शादी के कुछ दिन बाद से इसका पति, ससुर, जेठ, अन्य रिश्तेदार शादी में कम दहेज लाए हो, मोटर सायकल नहीं लाए हो कहकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है, बताने पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 284/23 धारा 498ए, 34 भादवि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

प्रकरण महिला सम्बंधी एवं गंभीर होने से शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, आरोपियों द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो महिला आरोपिया रमाबाई कश्यप उम्र 32 वर्ष एवं पुष्पांजली कश्यप उम्र 31 वर्ष निवासी तालापारा बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जुर्म स्वीकार करने एवं पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 16 जुलाई 23 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक सनत कुमार मांत्रे थाना प्रभारी पामगढ़, हायक निरीक्षक नीलमणि कुसुम, महिला प्रधान आरक्षक बालमती यादव, आरक्षक भुनेश्वर साहू, आरक्षक उमेश दिवाकर, आरक्षक संदीप डहरिया एवथाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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