यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही : मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिले में कुल 124 प्रकरण में लिया गया 83,200/- रूपये का समन शुल्क.

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शराब पीकर मोटर सायकल चलाते पाए जाने पर मोटर सायकल को जप्त किया जाकर  एक व्यक्ति पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा.

थाना पामगढ क्षेत्र के निजी स्कूल बसों की फिटनेस जांच की गई, सही नहीपाये जाने से चार बस मालिक/चालकोसे लिया गया 24,000/-रुपये समन शुल्क

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नई गाइडलान के अनुसार निर्देशों का पालन नहीं करने से पामगढ़ क्षेत्र के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, डीएबी स्कूल एवं विद्या निकेतन निजी स्कूल बसों पर की गई कार्रवाई.

मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस मौके पर कागजात नही रखने, एवअन्य धाराओं के अंतर्गत वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर थाना/चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जिसमें थाना पामगढ क्षेत्र की स्कूल बसों की फिटनेस जांच की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नई गाइडलाईन के अनुसार नहीं पायें जाने से 04 निजी स्कूल बस मालिक/चालकों से 24,000/- रूपये तथा अन्य वाहन का 120 प्रकरण में 59,200/- रूपये जुमला प्रकरण 124 में 83,200/- रूपये का समन शुल्क लिया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीकरने, मोटर सायकल में तीन सवारी नहीचलने हेतु समझाईश  दी जा रही हैं।

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