अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो हाइवा सहित कुल आठ वाहन किये गये ज़ब्त !

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इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार लगभग 1 लाख 23 हजार 265 रुपये जुर्माने की, की जा रही है कार्रवाई

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बलौदाबाजार-भाटापारा

बलौदाबाजार-भाटापारा : राज्य शासन के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज परिवहन के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत एवं चूना पत्थर परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। जिसमें 2 हाइवा 6 ट्रेक्टर सहित कुल 8 वाहन ज़ब्त किया गया हैं। जिला खनिज अधिकारी के. के. बंजारे ने बताया कि विगत दिनों खनिज विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जाँच किया गया। जिसमें रेत के अवैध परिवहन करते 3 ट्रेक्टर, 2 हाइवा एवं 3 टेक्टर चूना पत्थर सम्मिलित है। सभी जब्त वाहन नजदीकी थाना में सुपुर्दगी में रखा गया है।

यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार लगभग 1 लाख 23 हजार 265 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। गाड़ियों में सीजी 22 जे 4291, सीजी 22 वी 0591,सीजी04 जे 5602, सीजी 04 एम एस 6405,सीजी 04 एमएस 1374 एवं एक सोल्ड टैक्टर साथ ही हाइवा में सीजी 22 एक्स 4580, सीजी 22 डब्लू 4580 सम्मिलित हैं।

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