डीईओ जशपुर ने प्राथमिक शाला सेन्द्रीमुण्डा के सहायक शिक्षक एल.बी. को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

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विद्यालय के छात्रों से हाथ, पैर, सिर दबवाने, मसाज कराने एवं छात्रों द्वारा नहीं करने पर मारपीट कर विद्यालय से भगा देने के मामले में हुई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जिला शिक्षा अधिकारी ने कुनकुरी विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला सेन्द्रीमुण्डा के सहायक शिक्षक एल.बी. विजय यादव को विद्यालय के छात्रों से हाथ, पैर, सिर दबवाना मसाज कराना एवं छात्रों द्वारा नहीं करने पर छात्रों को मारपीट कर विद्यालय से भगा देने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

डीईओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुनकुरी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व छात्रों के बयान के आधार पर श्री यादव के द्वारा अपने विद्यालय के छात्रों से हाथ, पैर, सिर दबवाना मसाज कराना एवं छात्रों द्वारा नहीं करने पर छात्रों को मारपीट कर विद्यालय से भगा देना सही पाया गया। संबंधित का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिसके कारण से श्री विजय यादव, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला सेन्द्रीगुण्डा, विकासखण्ड कुनकुरी, को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड पत्थलगांव नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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