फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई, ग्रामीण स्वास्थ्य सयोंजक को किया बर्खास्त

July 29, 2023 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बलौदाबाजार

कलेक्टर चंदन कुमार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नोकरी हासिल करने वाली ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के रूप में विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत उपस्वास्थ्य केंद्र कोहरौद में पदस्थ कु धनेश्वरी को बर्खास्त कर दिया गया है। उक्त सम्बंध में जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ महिस्वर ने आदेश जारी की है। डॉ महिस्वर ने कार्रवाई के सम्बंध के विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर, छ.ग. के आदेश कं. / सीधी भर्ती / 2011 /1023 / रायपुर, दिनांक 30.12.2011 में दर्शित स.कं. 45 के अनुसार, कु. धनेश्वरी पिता स्व. श्री राम प्रवेश, की जिला स्तरीय नियुक्ति, आरक्षित संवर्ग (अनुसूचित जाति) से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर उप स्वा. केन्द्र कोहरौद, वर्तमान जिला बलौदाबाजार में हुई थी। आदेश के पालन में संबंधित द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी बलौदाबाजार को 7जनवरी .2012 को अपनी उपस्थिति दी गई। नियुक्ति आदेश में निहित सेवा शर्त के बिन्दु 8 के अनुसार कु. धनेश्वरी को उनके स्वयं के प्रथम उपस्थिति दिनांक से दो माह के अंदर उच्च स्तरीय छानबीन समिति से जाति प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत विभाग में प्रस्तुत किया जाना था, परंतु आज पर्यंत तक कु. धनेश्वरी द्वारा उक्त सेवा शर्त का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में कु. धनेश्वरी को खण्ड चिकित्सा अधिकारी बलौदाबाजार के माध्यम से पत्र दिनांक 21 अगस्त 2015 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि सेवा शर्त कं. 8 का पालन करते हुये सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। पत्र के प्रति उत्तर में उचित माध्यम से आपके द्वारा यह अवगत कराया गया कि शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति समाप्त हो गई है, यदि पुनः समिति का गठन होता है तो वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करूंगी, परंतु आपके द्वारा विभागीय निर्देश का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त संबंध में कलेक्टर (शिकायत शाखा ) का ज्ञापन दिनांक 15सितंबर .2015, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. नवा रायपुर का पत्र दिनांक 09अक्टूबर .2015 एवं 26 अक्टूबर .2015 के माध्यम से आपके विरूद्ध सेवा शर्त कं. 2 के अनुरूप कार्यवाही करने बाबत् निर्देशित किया गया। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्र कं. / स्था. / नर्सिंग /2015/4290 / बलौदाबाज़ार, दिनांक 01।दिसंबर 2015 के माध्यम से अनुसंधान सहायक, उच्च स्तरीय छानबीन समिति (जाति सत्यापन प्रकोष्ठ – बलौदाबाजार), जिला बलौदाबाजार- भाटापारा को आपके जाति सत्यापन विषयक पेज कं.-01 पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के क्रम में अनुसंधान सहायक उच्च स्तरीय छानबीन समिति (जाति सत्यापन प्रकोष्ठ – बलौदाबाजार) द्वारा दिनांक 24.01.2017 में उपाध्यक्ष उच्चस्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति,आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर 04 रायपुर को प्रेषित करते हुये इस कार्यालय को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा पत्र दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर ( आदिवासी विकास) बलौदाबाजार को पत्र प्रेषित किया गया । उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति कार्यालय आयुक्त,आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अटल नगर रायपुर के पत्र कं. / छास / अजा / 198 / 2015 / 579 नवा रायपुर दिनांक 27.02.2023 पत्रानुसार कुमारी धनेश्वरी “सतनामी ” अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है। अर्थात् यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके (कु. धनेश्वरी) द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, तत्संबंध में आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र कं. / स्था. / नर्सिंग / 2023 / 6192 बलौदाबाजार, दिनांक 20.07.2023 के द्वारा नोटिस जारी कर एक सप्ताह (दिनांक 26.07.2023) तक जानकारी चाही गई। दिनांक 26.07.2023 को आपके द्वारा उनके माध्यम से प्राप्त जानकारी समाधानकारक नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। उक्त कार्रवाई कलेक्टर ने  नियुक्ति आदेश में निहित शर्त की कंडिका स.कं. 9 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत किये जाने के स्थिति में नियुक्ति तत्काल निरस्त करनें के आधार पर किया है। गौरतलब है कि उपरोक्त दर्शित तथ्यों के आधार पर कुमारी धनेश्वरी काशी, महिला ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, उप स्वास्थ्य केन्द्र कोहरौद, वि. खं. बलौदाबाजार को शासकीय सेवा (वर्तमान पद) से बर्खास्त किया गया है।