मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ में 93 वाहनों पर हुई कार्यवाही, 27,900 रूपये जुर्माना वसूला गया : मोटर सायकल में तीन सवारी, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर भी की गई कार्यवाही

यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 93 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 27,900 रूपया समन शुल्क लिया गया। जिसमें बिना रिफ्लेक्टर ग्लास के वाहन चलाते पाए जाने पर 40 वाहन चालकों से 12,000 रूपये, नंबर प्लेट अस्पष्ट होने से 05 वाहन चालकों से 1500 रूपये, नो पार्किग में गाड़ी करने वाले 06 वाहन चालक से 1800 रूपये, मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले 32 चालकों से 9600 रूपये एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत 10 वाहनों पर कार्यवाही कर 3000 रूपया वसूल किया गया। इस प्रकार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुये 93  वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर 27,200 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।

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