सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने/पिलाने का साधन उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर आठ आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, किया जायेगा माननीय न्यायालय में पेश.
सभी आरोपियों के विरूद्ध धारा 36 च (1) एवं 36 सी (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई है कार्यवाही.…