समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर जशपुरनगर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषणा होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों के लेखो का सही प्रतिलिपि दाखिल करना है। निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर संबंधित अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के के अधीन किसी सदन का सदस्य या सदस्य चुने जाने के लिए तीन साल के लिए निरर्हित किया जा सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी…
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