वाहनों में रिफलेक्टर ग्लास नहीं लगाने तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जिले में कुल 58 वाहन चालको पर कार्यवाही करते हुए कुल 19,300/रू का लिया गया समन शुल्क समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 22.12.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन…

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