समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम तिलईदादर में बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर बाल संरक्षण इकाई रायगढ़, महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कोसीर और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बाल विवाह होने से रोका गया। पालकों और रिश्तेदारों को बाल विवाह नहीं करने की समझाइश दी गई। उल्लेखनीय है कि विवाह के लिए लड़के का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र होने पर वह नाबालिग और विवाह करना कानूनन अपराध…
Read More