सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा भारी : बलौदाबाजार पुलिस की सख्त कार्रवाई में कोर्ट ने लगाया सात शराबी वाहन चालकों पर ₹80,000 का करारा जुर्माना.

दिनांक 16 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 07 वाहन चालकों को कुल ₹80,000 किया गया अर्थदंड. पुलिस की कार्यवाही में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 05 प्रकरण में पृथक पृथक ₹10,000-10,000 अर्थदंड एवं 02 प्रकरण में ₹15,000-15,000 अर्थदंड से किया गया दंडित. ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से यातायात शाखा कसडोल एवं भाटापारा में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया. बलौदाबाजार-भाटापारा. 17 जुलाई 2025 : जिले में सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा शराब…

Read More