स्कूल के 100 मीटर के भीतर संचालित दुकानों में तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने वालों दुकानदारों पर की गई चालानी कार्यवाही जशपुर, 01 अगस्त 2025 / खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक विभाग के निर्देशानुसार कोटपा एक्ट 2003 के तहत जिले में कार्यवाही किया जा रहा है। कोटपा एक्ट 2003 तहत् किसी भी स्कूल के 100 गज के भीतर संचालित दुकाने जिसमें तम्बाकू उत्पाद विक्रय कर रहे हैं, उन पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में विगत दिवस 31 जुलाई को दुलदुला विकासखण्ड अंतर्गत् संचालित शासकीय…
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