जशपुर/ जिले में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोहित व्यास ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, जिले के सभी शस्त्र लायसेंसियों को 20 जनवरी 2025 से 07 दिनों के अंदर अपने आग्नेय अस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन या मान्यता प्राप्त शस्त्र डीलर के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम चुनाव के दौरान भय और आतंक की स्थिति से बचने के लिए उठाया…
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जशपुर में आदर्श आचार संहिता लागू: कलेक्टर ने जारी किए घातक हथियारों, सशस्त्र जुलूस और बिना अनुमति सभाओं पर सख्त प्रतिबंध, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश
जशपुर/ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोहित व्यास ने जिले में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पारित किए गए हैं और जिले में निर्वाचन प्रक्रिया के निर्विघ्न संचालन के लिए आवश्यक हैं। प्रमुख बिंदु: आयोग का रुख: कलेक्टर रोहित व्यास ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जिले में शांति और निष्पक्ष…
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