जशपुर में आदर्श आचार संहिता लागू: कलेक्टर ने जारी किए घातक हथियारों, सशस्त्र जुलूस और बिना अनुमति सभाओं पर सख्त प्रतिबंध, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश

जशपुर में आदर्श आचार संहिता लागू: कलेक्टर ने जारी किए घातक हथियारों, सशस्त्र जुलूस और बिना अनुमति सभाओं पर सख्त प्रतिबंध, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश

January 21, 2025 Off By Samdarshi News

जशपुर/ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोहित व्यास ने जिले में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पारित किए गए हैं और जिले में निर्वाचन प्रक्रिया के निर्विघ्न संचालन के लिए आवश्यक हैं।

प्रमुख बिंदु:

  1. अस्त्र-शस्त्र पर प्रतिबंध:
    • कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, तलवार, भाला, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों, सभाओं या सड़कों पर नहीं चलेगा।
    • विस्फोटक सामग्री पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा।
  2. सशस्त्र जुलूस और पोस्टर वितरण पर रोक:
    • कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार सशस्त्र जुलूस नहीं निकाल सकेगा।
    • आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर सख्त मनाही है।
  3. विशेष परिस्थितियों में छूट:
    • शासकीय अधिकारियों और कानून व्यवस्था में तैनात कर्मचारियों को उनके कार्य निष्पादन के लिए अनुमति दी गई है।
    • वृद्धावस्था या शारीरिक दुर्बलता के कारण लाठी का सहारा लेने वालों को छूट दी गई है।
  4. सभा, रैली और धरना पर नियंत्रण:
    • नगर निकाय और पंचायत क्षेत्रों में सभा, रैली या धरना आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।
  5. उल्लंघन पर कार्रवाई:
    • आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या समूहों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  6. आदेश की वैधता:
    • यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

आयोग का रुख:

कलेक्टर रोहित व्यास ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जिले में शांति और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और नागरिकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा।