सड़कों पर बर्थडे पार्टी और भंडारा अब गैरकानूनी, पुलिस ने सख्त कार्यवाही के दिए निर्देश. सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरोध करने वाले व्यक्तियों एवं समूहों पर एन्टी एंक्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिक अधिनियम, अन्य सुसंगत अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं पर की जाएगी दंडात्मक कार्यवाही. इस तरह के अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है एसओपी. बिलासपुर. 03 मार्च 2025 : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन…
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