कोर्ट का बड़ा फैसला: 60 वर्षीय महिला से मारपीट करने वाले पति-पत्नी को 6-6 माह कारावास व अर्थदंड की सजा

जांजगीर-चांपा, 27 अगस्त 2025 : जांजगीर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय सुश्री प्रीति पालीवाल ने 60 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपीगण पति पत्नी प्रेमचंद श्रीवास पिता भोजराम एवं पूर्णिमा श्रीवास पति प्रेमचंद श्रीवास निवासी पीथमपुर थाना जांजगीर को सुनाई 06-06 माह कारावास एवं अर्थदंड की सजा। घटना दिनांक 03 मार्च 2025 रात्रि के करीब 08.30 बजे प्रार्थी प्रकाश चंद श्रीवास के ग्राम पीथमपुर स्थित घर के पास की है घटना समय आहिता का पुत्र प्रार्थी प्रकाशचंद दिशा मैदान से होकर घर तरफ आया…

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