जशपुर में सभी पुराने वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य, 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर अब लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जिले के हर विकासखण्ड में HSRP के लिए शिविर, वाहन मालिक 120 दिनों में कराएं प्लेट इंस्टॉल

जशपुर, 06 मई 2025 / सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जशपुर जिले में पंजीकृत समस्त श्रेणी के वाहनों का एच.एस.आर.पी. लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिडेड को दी गई है। मेसर्स रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिडेड कम्पनी के द्वारा एच.एस.आर.पी. लगाए जाने हेतु जिले के सभी विकासखण्डों में…

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हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जिला परिवहन कार्यालय जशपुर में उपलब्ध

एचएसआरपी कार्य हेतु लगाई गई है कर्मचारियों की ड्यूटी  जशपुर 29 अप्रैल 2025/ माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर एचएसआरपी (हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु जिला परिवहन कार्यालय जशपुर में एचएसआरपी कार्य के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आवेदक एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन  मोबाइल नंबर का अपडेट कक्ष क्रमांक 35 में श्री निलेश कुमार भगत…

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