जशपुर, 10 मई 2025/ कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-जशपुर के द्वारा मनीहार साय लकड़ा, पिता अमर साय लकड़ा, ग्राम तिरसोंठ, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर छत्तीसगढ़ को भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के संबंध में। लेख है कि आपके सूचना पत्र कमांक 01/25 दिनांक 05/05/25 हेतु भारत के राज्य संप्रतीक मुद्रित लेटरहेड का प्रयोग किया गया है। सूचना पत्र की छायाप्रति संलग्न है। भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के तहत यह अधिनियमित है- धारा 3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी…
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