पहले मामले मे वाहन चालक कों 16500/- रुपये अर्थदंड से किया गया दण्डित। दूसरे मामले मे वाहन चालक कों 11500/- रूपये अर्थदंड से किया गया दण्डित। दूसरे मामले मे वाहन चालक का लाइसेंस निरास्तीकरण हेतु पत्र आरटीओ कार्यालय कों किया गया प्रेषित। तीसरे मामले मे वाहन चालक कों 17100/- रुपये अर्थदंड से किया गया दण्डित। अम्बिकापुर, 9 जून 2025 : सडक दुर्घटनाओ कों कम करने की दिशा मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले…
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