त्रुटि सुधार न करने पर 2742 समितियों के पंजीयन आवेदन निरस्त सुंदर विहार कॉलोनी दुर्ग का पंजीयन रद्द पंजीयन निरस्तीकरण के लिए 15 अन्य समितियां को नोटिस वार्षिक विवरणी न देने वाली समितियों पर भी कार्रवाई रायपुर : रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 (संशोधित 1998) के तहत प्रस्तुत पंजीयन आवेदनों की समीक्षा के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। जिन समितियों को उनके आवेदन पत्रों में पाई गई आपत्तियों के सुधार हेतु ऑनलाइन सूचना भेजी गई थी, उनके द्वारा छह माह से अधिक समय बीत…
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गलत श्रेणी में पंजीकृत रहवासी सोसायटियों पर बड़ी कार्रवाई: आनंद विहार सोसायटी का पंजीयन रद्द, 360 सोसायटियों को नोटिस जारी
पंजीयन की गलत श्रेणी में बनी रहवासी सोसायटियों पर कार्रवाई 360 रहवासी सोसायटियों को नोटिस रायपुर की आनंद विहार रेसिडेंट्स सोसायटी का पंजीयन रद्द रहवासी सोसायटियों को कोऑपरेटिव एक्ट 1960 के तहत पंजीयन अनिवार्य रायपुर : रियल एस्टेट प्रोजेक्टों की रहवासी सोसायटियों द्वारा गलत अधिनियम के तहत पंजीयन कराने और उसके विपरीत जाकर कॉलोनी का रख-रखाव व शुल्क वसूली करने के मामलों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कारण रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ ने रायपुर की आनंद विहार रेसिडेंट्स विकास सोसायटी का पंजीयन रद्द कर…
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