पंजीयन की गलत श्रेणी में बनी रहवासी सोसायटियों पर कार्रवाई 360 रहवासी सोसायटियों को नोटिस रायपुर की आनंद विहार रेसिडेंट्स सोसायटी का पंजीयन रद्द रहवासी सोसायटियों को कोऑपरेटिव एक्ट 1960 के तहत पंजीयन अनिवार्य रायपुर : रियल एस्टेट प्रोजेक्टों की रहवासी सोसायटियों द्वारा गलत अधिनियम के तहत पंजीयन कराने और उसके विपरीत जाकर कॉलोनी का रख-रखाव व शुल्क वसूली करने के मामलों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कारण रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ ने रायपुर की आनंद विहार रेसिडेंट्स विकास सोसायटी का पंजीयन रद्द कर…
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