जशपुर, 04 मार्च 2025/ जिला परिवहन अधिकारी जशपुर द्वारा समस्त बस संचालकों को अपने बसों को निर्धारित स्थल पर ही खड़ी करने हेतु अपने अधिनस्थ स्टाफ को हिदायत देने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि निर्धारित स्थान को छोड़कर कहीं भी बस को खड़ी करने की स्थिति में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धार 179(1) के तहत जुर्माना वसूली किया जाएगा। विभाग द्वारा बताया गया है कि प्रायः अधिकांश बस मालिकों के बस चालक द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड या निर्धारित स्थान को छोड़कर…
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