नाबालिग बालिका का अपहरण कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाबालिग बालिका के विरूद्ध घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुये त्वरित कार्यवाही कर अपहृता को किया गया बरामद,आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

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आरोपी अजय उम्र 21 वर्ष साकिन चोरभट्ठी थाना जैजैपुर जिला सक्ती के विरूद्ध थाना बाम्हनीडीह द्वारा धारा 363, 366, 376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही

अपहृता बालिका को आरोपी के कब्जे से जिला रायगढ़ से किया गया बरामद, आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर जिला रायगढ़ से किया गया गिरफ्तार

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03 जुलाई 23 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री घर पर नहीं है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर कहीं ले गया होगा। जिसकी रिपोर्ट पर थाना बम्हनीडीह में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 71/2023 धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान सायबर सेल की मदद से आरोपी का मोबाईल लोकेशन के आधार पर अपहृता बालिका को रायगढ़ से आरोपी अजय के कब्जे से बरामद किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया है। जिसमें पीड़िता द्वारा आरोपी अजय के द्वारा अपहरण कर बहला फुसलाकर कर ले जाना तथा शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करना बताए जाने पर प्रकरण में धारा 366, 376, भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है।

आरोपी अजय उम्र 21 वर्ष साकिन चोरभट्ठी थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ.ग) का कृत्य अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 06 अगस्त 2023 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक गणेश राजपूत थाना प्रभारी एवथाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

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