नाबालिग बालिका को अपहृत कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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जांजगीर पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार उम्र 18 वर्ष 1 माह निवासी दुर्गा चौक भरनी पारा तिलाई थाना जांजगीर के विरूद्ध धारा 363,366,376 भादवि 6 पास्को एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को त्वरित गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 7/08/23 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक लड़की घर पर नही है, राहुल कुमार के द्वारा भागकर ले जाने के संदेह पर थाना  जांजगीर में रिपोर्ट पर अप. क्र. 523/23 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पीड़ित बालिका को आरोपी राहुल कुमार उम्र 18 वर्ष 01 माह निवासी तिलाई के कब्जे से दस्तयाब किया गया पीड़िता के द्वारा अपने कथन में राहुल कुमार के द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने व जबरदस्ती दुष्कर्म करना बताए जाने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 6 पास्को एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार किया।

आरोपी राहुल कुमार उम्र 18 वर्ष 1 माह निवासी दुर्गा चौक भरनी पारा तिलाई के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक दिनांक 10.08.23 को रिमांड में भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णो प्रधान आरक्षक अश्वनी राठौर, व अन्य स्टाफ  का सराहनीय योगदान रहा।

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