हत्या के मामले में सरगुजा पुलिस को मिली सफलता, घटना कारित करने वाले दो आरोपियों को चंद घंटे में किया गया गिरफ्तार, आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर किया गया जप्त, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

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थाना मणीपुर में अपराध क्रमांक 159/23 धारा 302, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध

थाना मणिपुर एवं संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मामले में की गई त्वरित कार्यवाही.

मृतक से पुरानी रंजिश होने के कारण वाद-विवाद होने पर आरोपियों द्वारा आवेश में आकर की गई थी हत्या.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सरगुजा

अंबिकापुर/मणीपुर : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया श्रीमती रामबाई पति रुपदेव यादव उम्र 50 वर्ष साकिन जगदीशपुर पटेलपारा थाना मणीपुर द्वारा दिनांक 15 अगस्त 23 को थाना मणीपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि घटना दिनांक 15 अगस्त 23 के शाम को इसके लड़के अमरेश यादव का पड़ोस में रहने वाले रुपनारायण राजवाड़े से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो रहा था। वाद-विवाद बढ़ने पर रुपनारायण और उसकी माँ सोनकेलिया प्रार्थिया के लड़के को घर के अंदर खींचकर ले गए, प्रार्थिया अपने लड़के को बचाने हेतु बाहर हो हल्ला करने चली गई। इसी बीच में अंदर से किसी चीज के पटकने का आवाज़ आया, जो बाद में प्रार्थिया अंदर जाकर देखी तो उसका लड़का घर में मृत हालत में पड़ा हुआ था। प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर थाना मणीपुर में अपराध क्रमांक 159/23 धारा 302, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना के संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी प्राप्त कर मामले के आरोपी (1) रुपनारायण उर्फ़ रुपन राजवाड़े आत्मज और सत्यनारायण राजवाड़े उम्र 21 वर्ष एवं (2) सोनकेलिया पति सत्यनारायण राजवाड़े उम्र 40 वर्ष दोनों साकिन जगदीशपुर पटेलपारा थाना मणीपुर की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। जो आरोपियों द्वारा पुरानी रंजिश होने के कारण वाद-विवाद होने पर मृतक अमरेश यादव के सर में पत्थर मारकर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, निरीक्षक प्रदीप जयसवाल, सहायक उपनिरीक्षक नवल किशोर दुबे, सहायक उपनिरीक्षक लल्लन गुप्ता, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, प्रधान आरक्षक महेश्वर सिंह, प्रधान आरक्षक विपिन तिवारी, आरक्षक अतुल शर्मा, आरक्षक सुरेश गुप्ता, आरक्षक दिनेश यादव, आरक्षक अविनाश गुप्ता सम्मिलित रहे

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