डिलीवरी ऑफिस से गबन एवं चोरी के मामले में सरगुजा पुलिस को मिली सफलता : दो आरोपी किये गए गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 31 हजार रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल की गई बरामद, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

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थाना गांधीनगर द्वारा मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुए 48 घंटे के अंदर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 314/23 धारा 457, 380 भादवि का अपराध किया गया पंजीबद्ध, जांच के दौरान आरोपियों के विरुद्ध धारा 120(बी), 408, 201 भादवि जोड़ी गई

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सरगुजा

सरगुजा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी प्रदेन्द्र सिंह आत्मज महेन्द्र कुमार सिंह उम्र 34 वर्ष साकिन गंगानगर सिटी कोतवाली बिलासपुर द्वारा दिनांक 23 अगस्त 23 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 21 अगस्त 23 को प्रार्थी को सूचना मिली थी कि प्रार्थी के पटेलपारा स्थित शैडोफैक्स डिलवरी सेंटर में चोरी हो गया है, जिसकी सूचना पर डिलवरी सेंटर/हब में जाकर देखने पर 4,52,000/- रूपये नगदी चोरी हो जाने की बात प्रार्थी को पता चली, प्रार्थी के रिर्पोट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 314/23 धारा 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान शैडोफैक्स ऑफिस में काम करने वाले संदेही कर्मचारियों की घेराबंदी कर पकड़कर पुछताछ करने पर अपना नाम (01) रोहित कहार पिता पुरन लाल कहार उम्र 21वर्ष (02) आकाश सोनी पिता राकेश सोनी उम्र 21 वर्ष दोनों निवासी बरगवा थाना बुढ़ार शहडोल मध्यप्रदेश हाल मुकाम चोपड़ापारा गांधीनगर का होना बताये। संदेहियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर कैश ऑन डिलीवरी से प्राप्त ऑफिस के पैसे को निजी कार्य में खर्च कर देना बताया गया एवं खर्च राशि कॉफी अधिक हो जाने पर षड़यंत्र पूर्वक डिलीवरी ऑफिस में चोरी कर सम्पूर्ण राशि 04 लाख 52 हजार की चोरी हो जाना बताया गया। आरोपियों द्वारा वर्तमान में डिलीवरी ऑफिस से नगद 01 लाख 31 हजार रुपये की चोरी किया जाना स्वीकार किया गया तथा शेष रकम 3 लाख 21 हजार रुपये पूर्व में ही गबन कर निजी कार्य में खर्च कर देना बताया गया।  आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, आरोपियों के निशानदेही पर नगद 01 लाख 31 हजार रुपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद किया गया हैं, मामले में जांच के दौरान आरोपियों के विरुद्ध धारा 120(बी), 408, 201 भादवि जोड़ी गई हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक जॉन प्रदीप लकड़ा, सहायक उपनिरीक्षक अलंगो दास, सहायक उपनिरीक्षक विनय सिंह, आरक्षक उमाशंकर साहू, आरक्षक अरविन्द उपाध्याय, आरक्षक देवेन्द्र पाठक, आरक्षक अमरेश सिंह, आरक्षक ऋषभ सिंह, आरक्षक अनिल सिंह सम्मिलित रहे।

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