टीव्हीएस मोपेड में अवैध रूप से विक्रय करने हेतु शराब का परिवहन कर रहे आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से अवैध महुआ शराब 50 लीटर एवं वाहन किया गया जप्त,

Advertisements
Advertisements

आरोपी बुधराम उम्र 50 साल निवासी डीपा गम्हरिया थाना जशपुर के विरूद्ध सिटी कोतवाली जशपुर में धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध.

आरोपी से जप्त सामग्री 1-अवैध महुआ शराब 50 लीटर कीमती 5 हजार रूपये, 2-टीव्हीएस मोपेड क्रमांक सी.जी.14 एम.सी.1349 कीमत 15 हजार रूपये.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर/कुनकुरी

जशपुरनगर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27 अगस्त 2023 को सिटी कोतवाली जशपुर को मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति काले रंग के टीव्हीएस मोपेड वाहन में अवैध महुआ शराब रखकर लोदाम तरफ से जशपुर की ओर आ रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक रविशंकर तिवारी द्वारा हमराह स्टॉफ के साथ घेराबंदी एवं नाकाबंदी की गई।

उसी दौरान रात्रि लगभग 12:00 बजे गिरांग मोड़ में मुखबीर के बताये अनुसार टीव्हीएस मोपेड क्रमांक सी.जी.14 एम.सी.1349 में एक व्यक्ति आया, जिसे रोककर उसका नाम एवं महुआ शराब रखने के संबंध में पूछताछ कर तलाशी लिया गया, तलाशी के दौरान सवारी सीट पर बंधे जरकिन 30 लीटर एवं पैर के पास बोरा में छिपाकर रखा 10-10 लीटर कुल 50 लीटर महुआ शराब मिलने पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उसके कब्जे से महुआ शराब एवं वाहन को जप्त किया गया। आरोपी बुधराम उम्र 50 साल निवासी डीपा गम्हरिया का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने उसे दिनांक 28 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

इस प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक रविशंकर तिवारी, हायक निरीक्षक दिलबंधन राम भगत, आरक्षक 230 रामप्रताप यादव, आरक्षक 34 राजीव लकड़ा, सहायक आरक्षक 10 रवि राम का सराहनीय योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!