टांगिया से प्राणघात हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त टंगिया बरामद कर की कार्यवाही
August 29, 2023आरोपी साहिल भारद्ववाज उर्फ भांचा उम्र 20 वर्ष निवासी पचरी थाना अकलतरा के विरूद्ध धारा 307 भादवि के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
आहत् संजु कश्यप उम्र 29 साल निवासी पचरी थाना अकलतरा के सिर में लगी थी गंभीर चोट
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27/08/23 को शाम करीब 06 बजे प्रार्थी राजू कश्यप निवासी पचरी के भाई आहत संजू कश्यप को आरोपी साहिल भारद्वाज द्वारा पार्टी करने के बहाने ग्राम पचरी अपने घर बुलाकर चरित्र शंका को लेकर जान से मारने की नीयत से आहत के सिर एवं शरीर में टंगिया से प्राणघातक वार कर चोट पहुंचाने कि सूचना पर आरोपी के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 341/23 धारा 307 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
विवेचना के दौरान आरोपी साहिल भारद्वाज उर्फ भांचा उम्र 20 वर्ष को घेराबंदी कर पकड़ा गया, हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 28.08.23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सत्यकला रामटेकेए उप निरी. लालन पटेल, सउनि अरूण कुमार सिंह, आर. विरेश सिंह, अनिल जांगडे का सराहनीय योगदान रहा।