अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी को पामगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार, 108 पाव देशी प्लेन/अंग्रेजी शराब एवं घटना में प्रयुक्त एक टीवीएस मोटर सायकल सोल्ड की गई बरामद, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में.

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आरोपी खिलेश्वर प्रसाद साहू उम्र 21 वर्ष साकिन मरदा जिला बलौदा बजार के विरूद्ध पामगढ़ पुलिस द्वारा धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06 सितंबर 23 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खिलेश्वर् प्रसाद साहू द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु मोटर सायकल से परिवहन किया जा रहा है, इस सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, सहसा मोड़ के पास आरोपी खिलेश्वर् प्रसाद साहू मिला, जिसके कब्जे से 48 पाव देशी प्लेन शराब एवं 60 पाव अंग्रेजी शराब को बोरी में मोटर सायकल टीवीएस  सोल्ड में बांध कर रखा था, मिला जिसको वजह सबूत में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी खिलेश्वर प्रसाद साहू उम्र 21 वर्ष साकिन मरदा जिला बलौदा बजार के विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में उनिरीक्षक राकेश सूर्यवंशी थाना प्रभारी पामगढ़, सहायक निरीक्षक रामदुलार साहू, सहायक निरीक्षक भुनेश्वर साहू का सराहनीय योगदान रहा।

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