शुष्क दिवस के दौरान थाना लैलूंगा पुलिस की अवैध शराब पर प्रभावी कार्यवाही…आरोपियों के कब्जे से दो अलग-अलग मामलों में कच्ची महुआ शराब कुल 56 लीटर की गई जप्त…!
September 8, 2023आरोपियों के खिलाफ धारा 34( 2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायगढ़
रायगढ़/लैलूंगा : संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कल दिनांक 7 सितंबर 2023 को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है, शुष्क दिवस के दौरान थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री परिवहन पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज के द्वारा थाने की अलग-अलग टीमें बनाकर दिनांक 07 सितंबर 2023 को अवैध शराब धरपकड़ हेतु टीम रवाना किया गया।
जिसमें आरोपी मुकेश सिदार पिता परमानंद सिदार उम्र 28 वर्ष निवासी कोडकेल थाना लैलूंगा को अवैध रूप से महुआ शराब प्लास्टिक की जरकिन में एक बांस के डंडा में दोनों तरफ फंसा कर व हाथ में रख जिसमें 48 लीटर शराब भरी कीमती 4800/-रूपये को कोडकेल बागीचापारा से पैदल परिवहन करते एवं आरोपी सिंह डेल्की पिता बोलसे डेलकी उम्र 48 वर्ष निवासी लमदाड थाना लैलूंगा को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब एक प्लास्टिक जेरिकिन जिसमें 08 लीटर शराब भरी कीमती 800/-रूपये को लमडांड आरोपी के आंगन से पकड़ा गया। आरोपियों पर थाना लैलूंगा में आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है।
शराब रेड की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सहायक उपनिरीक्षक कमल सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक जयशरण चंद्रा, आरक्षक राजू तिग्गा, आरक्षक विनोद भगत और आरक्षक सुमित एक्का की विशेष भूमिका रही।