आपराधिक प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति-पत्र देकर किया गया सम्मानित, आरोपियों को न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने से पीड़ित पक्ष/आहतों को मिला त्वरित न्याय.

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सहायक उपनिरीक्षक माधव सिंह – थाना जांजगीर, प्रधान आरक्षक अजय चतुर्वेदी – थाना चाम्पा, प्रधान आरक्षक राधेश्याम पूर्णा, थाना नवागढ़, प्रस्ति-पत्र प्रदान कर किए गए सम्मानित.

आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में किया गया था पेश

आरोपियों को अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है कठोर/सश्रम/सधारण कारावास एवं अर्थ-दण्ड की सजा

माननीय न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रकरण जैसे लूट करना, चोरी करना, छेड़छाड़ करना, मारपीट कर गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दी गई है आरोपियों को सजा.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18 मई 20 को सामुदायिक भवन में रखे महिला समूह की शासकीय उचित मूल्य की दूकान का 11 कट्टी चावल को चोरी कर ले गया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 163/ 2020 धारा 457, 380 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी 01. दुर्गेश कश्यप उम्र 24 साल निवासी चोरभट्टी थाना मुलमुला 02. निकेश कश्यप उम्र 23 साल निवासी किरारी थाना अकलतरा 03. कृष्ण यादव उम्र 20 साल निवासी किरारी थाना अकलतरा के द्वारा चोरी किये चावल को बरामद किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से 6-6 माह का कठोर कारावास एवं 500/- -500/- रूपये के अर्थ-दण्ड से दण्डित किया गया है तथा इसी प्रकार घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी नारद चौहान उम्र 32 साल निवासी कांसा थाना नवागढ़ के विरूद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 95/2022 धारा 354, 452, 506 बी. भादवि कायम कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिसकी विवेचना सहायक उपनिरीक्षक माधव सिंह द्वारा की गई थी।

आरोपी अजय अनन्त उम्र 28 साल निवासी कोटाडबरी थाना चाम्पा द्वारा चाकू दिखाकर प्रार्थी राजकुमार निवासी पचोरी थाना सारागांव से 3500/ रूपये लूट लिया था जिसकी रिपोर्ट थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 526/2022 धारा 392 भादवि कायम कर विवचेना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था. माननीय न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध पाये जाने से आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थ-दण्ड से दण्डित किया गया है। जिसकी विवेचना प्रधान आरक्षक अजयकृष्ण चतुर्वेदी थाना चाम्पा द्वारा की गई थी।

आरोपी 01. शिवनंदन देवांगन उम्र 44 साल, 02. गितेश देवांगन उम्र 22 साल दोनों निवासी नवागढ़ द्वारा प्रार्थिया को जमीन संबंधी विवाद को लेकर एक राय होकर गाली-गलौच करते हुये मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 91/2022 धारा 294, 506बी, 323, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरान्त आरोपियों को 6-6 माह का साधारण कारावास एवं 1500/- रूपये का अर्थ-दण्ड दिया गया है। जिसकी विवेचना प्रधान आरक्षक राधेश्याम पूर्णा द्वारा की गई थी।

उपरोक्त प्रकरण की विवेचनाधिकारी सहायक उपनिरीक्षक माधव सिंह, प्रधान आरक्षक अजयकृष्ण चतुर्वेदी, प्रधान आरक्षक राधेश्याम पूर्णा द्वारा आपराधिक प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना किये जाने से आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर दण्डित किये जाने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विवेचकों को उत्साहवर्धन हेतु प्रस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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