शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जांजगीर पुलिस की कार्यवाही

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आरोपी सुरेश सूर्यवंशी उम्र 28 वर्ष निवासी भाटापारा जांजगीर के विरूद्ध धारा 376, (2)(n), 506 भादवि के तहत की गई कार्यवाही

महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को त्वरित गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17/09/23 को पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई की पीड़िता का बोडसरा निवासी सुरेश सूर्यवंशी का जान पहचान होने से आरोपी द्वारा अपने प्रेम में फंसा कर पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया, शादी करने के लिए बोले जाने पर आरोपी द्वारा इंकार करते  हुए जान से मारने की धमकी देने लगा पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में  आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 621/2023 धारा 376,(2)(n), 506  भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी सुरेश सूर्यवंशी को  पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 17.09.23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णो, सहायक उप निरीक्षक बलवंत धृतलहरे,  महिला आरक्षक रेखा यादव  का सराहनीय योगदान रहा।

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