अगामी चुनाव सुरक्षा ब्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नाके बन्दी लगाकर यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

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मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत जिले में कुल 146 प्रकरण में 45,200/ रूपये का समन शुल्क लिया गया

मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस, मौके पर कागजात नही रखने, एवम अन्य धाराओं के तहत वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

अगामी चुनाव सुरक्षा ब्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला पुलिस द्वारा नाके बन्दी लगाकर वाहन का चेकिंग किया जा रहा है , जिसमे यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया, जिसमे थाना जांजगीर 11 प्रकरण में 4200/रु,  बलौदा 11 प्रकरण में 3300, पंतोरा 03 प्रकरण में 900/रु, अकलतरा 10 प्रकरण में 3000/, मुलमुला 15 प्रकरण में 4500/, पामगढ़ 05 प्रकरण में 1500/₹, शिवरीनारायण 07 प्रकरण में 2100/रु, चांपा 04 प्रकरण में 1200/रु, बम्हनीडीह 04 में 1200/रु,  सारागांव 04 प्रकरण में 1200/रु, बिर्रा 05 प्रकरण में 2000/रु, एवम यातायात में 64 प्रकरण में  20100/रु  का mv act की कार्यवाही किया गया।

इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा नाके बन्दी कर वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जिले में कुल 146 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 45200/रूपया समन शुल्क लिया गया

वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।

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