25 लीटर कच्ची महुवा शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, न्यायिक रिमाण्ड हेतु न्यायालय के समक्ष किया गया पेश !

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आरोपी चैतराम धनुवार उम्र 40 वर्ष निवासी बोकरेल थाना बलौदा के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत थाना बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02 अक्टूबर 2023 को हमराह स्टाफ के साथ जुर्म जरायम पतासाजी एवं अवैध शराब बिक्री के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संपूर्ण विवेचना कीट मय दस्तावेज के साथ टाउन एवं देहात की ओर रवाना हुआ था। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बोकरेल का चैतराम धनुहार अपने घर में बडी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है, जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी चैतराम धनुहार अपने घर में उपस्थित मिला जिसके घर परछी में दो पीले रंग के 15-15 लीटर क्षमता वाली जरिकेन में भरा 15 लीटर एवं 10 लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध हाथ भठ्ठी का जुमला 25 लीटर कच्ची महुआ शराब किमत 5000/- रूपये मिला, उक्त शराब को गवाहों के समक्ष जप्त कर मौके पर शील बंद कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी चैतराम धनुवार उम्र 40 वर्ष निवासी बोकरेल थाना बलौदा का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 352/23 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर आरोपी को दिनांक 02 अक्टूबर 23 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

इस प्रकरण की कार्यवाही मेनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा, हायक निरीक्षक प्रतिभा राठौर, प्रधान आरक्षक जगदीअजय, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक श्याम राठौर, आरक्षक महेश राज, आरक्षक युवराज सिंह, आरक्षक योगे यादव, आरक्षक लखेश विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा।

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