नाबालिग बालिका से छेड़-छाड़ करने वाला आरोपी किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर.

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आरोपी डेविड सागर उम्र 22 वर्ष निवासी धनगांव थाना पामगढ के विरूद्ध धारा 354, 506 भादवि 08 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत पामगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

नाबालि बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुये, आरोपी की, की गई त्वरित गिरफ्तार.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता नाबालिग बालिका अपने माता-पिता के साथ थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 03 अक्टूबर 2023 को पीड़िता स्कूल पढ़ने गयी थी तभी आरोपी डेविड सागर द्वारा पीड़िता का हाथ को पकड़कर शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती खींचने लगा और बुरी नियत से छेड़-छाड़ कर बेईज्जत किया। तब पीड़िता जोर से चिल्लायी तो आरोपी द्वारा चिल्लाओगी तो जान से मार दूंगा कहकर धमकी देने लगा, आवाज सुनकर आस-पास के लोग आये और बीच-बचाव किये। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 419/2023 धारा 354, 506 भादवि 08 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी डेविड सागर उम्र 22 वर्ष निवासी धनगांव को घटना के संबंध में पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने से दिनाक 05 अक्टूबर 2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही मेउपनिरीक्षक राकेश सूर्यवंशी थाना प्रभारी पामगढ़, हायक उपनिरीक्षक राम दुलार साहू, आरक्षक रज्जू रात्रे, आरक्षक टिकेश्वर राठौर, आरक्षक अनुज खरे एवं थाना स्टॉफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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