समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा की जा चुकी है एवं आयोग द्वारा अगामी आम निर्वाचन के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के उददेश्य से भी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने कहा कि आदर्श आचार संहित का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना अति-आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न किया जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मित्तल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1)ए, 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जशपुर जिले के अंदर सभी राजनीतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त शासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करने आदेशित किया है।