वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 185 MV ACT की कार्यवाही किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा
शराब पीकर वाहन चलाने जाने वालों के विरूद्व यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार कार्यवाही
मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 59 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 16,500/रू समन शुल्क लिया गया
यातायात उलल्धन करने वालो के विरूद्व मोटरयान अधिनियम के तहत यातायात पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 09.10.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईन का नही होना एवं शराब पीकर वाहन चालाने वालों के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 59 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 16,500/रु का समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने शराब पीकर वाहन नही चलने तथा तीन सवारी नही चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।