विधानसभा निर्वाचन 2023 : कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों की बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस,

विधानसभा निर्वाचन 2023 : कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों की बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस,

October 10, 2023 Off By Samdarshi News

21अक्टूबर को होगा अधिसूचना का प्रकाशन, मतदान 17 नवम्बर को तथा मतगणना 3 दिसम्बर को होगी

40 लाख रूपए होगी प्रत्याशी के निर्वाचन खर्च की सीमा, खर्च की देनी होगी जानकारी

मतदाताओं को आकर्षित करने बनाये जाएंगे आदर्श, संगवारी और युवा मतदान केंद्र

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बलौदाबाजार- भाटापारा

बलौदाबाजार : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंदन कुमार ने मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बलौदाबाजार- भाटापारा  जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 44- कसडोल,विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 45-बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 46-भाटापारा  के लिए आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में धारा 144 भी लागू हो गई है।  विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्यक्रम के अनुसार शनिवार 21अक्टूबर 2023 को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार 30 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। नाम वापसी गुरुवार 2 नवंबर 2023 तक की जा सकेगी। मतदान शुक्रवार 17 नवम्बर 2023 को तथा मतगणना रविवार 3 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को मंगलवार 5 दिसम्बर 2023 को पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के तीनों  विधानसभा क्षेत्रों के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय में नाम निर्देशन हेतु व्यवस्था की गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक- 44 कसडोल हेतु कक्ष क्रमांक 53 नजूल कोर्ट, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक -45 बलौदाबाजार हेतु कक्ष क्रमांक 105 कलेक्टर कोर्ट एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक- 46 भाटापारा हेतु अपर कलेक्टर कोर्ट को नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रूपए होगी। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 10 हजार रूपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रूपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा।

कलेक्टर ने बताया कि  जिले की मतदाता सूची त्रुटि रहित व शुद्ध कर लिया गया है। जिले में कुल 1009 मतदान केंद बनाए जाएंगे। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए  अलग -अलग तरह के मतदान केंद बनाये जाएंगे जिसमें 35 संगवारी मतदान केंद्र, 4 -4 युवा व दिव्यांग मतदान केंद्र तथा 20 आदर्श मतदान केंद्र शामिल है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों में सेल्फी पॉइंट भी बनाये जाएंगे। संगवारी मतदान केंद्र में केवल महिला कर्मी तैनात रहेंगे लेकिन मतदान कोई भी मतदाता कर सकता है। जिले में 366 सेवा मतदाता चिन्हित किये गए है जो ईटीपीबी के माध्यम से मतदान करेंगे। 80 वर्ष से अधिक आयु व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओ को घर से मतदान करने की सुविधा होगी। इसके लिए मतदाता को 12 -डी सहमति पत्र भरकर देना होगा। मतदान दल घर पहुंचकर  पोस्टल बैलट देंगे और मतदान कराएंगे। उन्होंने बताया कि सी -विजिल एप के माध्यम से शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। इस एप को एंड्रॉइड मोबाइल के  प्ले स्टोर से डाउन लोड किया जा सकता है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा ने सोशल मीडिया में  पोस्ट करने से पहले  सामग्री को अच्छी  तरह से पढ़ने- समझने  की बात कही। उन्होंने बताया कि पुलिस की सायबर  टीम सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखेगी। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर  धार्मिक भावनाएं आहत करने  या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित सामग्री  पोस्ट करने वालों पर उपयुक्त धाराओं के तहत  कार्रवाई की जाएगी।

राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा प्रमाणन-राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नम्रता जैन, अपर कलेक्टर श्री वीसी एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरआर दुबे,  इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री गंभीर सिंह ठाकुर, श्री संतोष तिवारी, श्री लोकेश साहू, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि श्री विजय केशरवानी,आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि श्री जगन्नाथ महिलांग एवं विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधि  उपस्थित थे।