आदतन बदमाश के विरूद्ध भेजा गया जिला बदर करने की कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन : जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा की जायेगी सुनवाई, आरोपी के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत कुल 09 आपराधिक प्रकरण एवं 08 प्रकरणों की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही है दर्ज.

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छ०ग० राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत की जाएगी जिला बदर की कार्यवाही

गामी विधान सभा चुनाव की सुरक्षा ब्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये भेजी गई आदतन बदमाश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु

आदतन बदमाश विष्णु सोनी उम्र 55 वर्ष निवासी बलौदा के विरूद्ध क्षेत्र में गांजा बिक्री करना एवं असमाजिक लोगो से गुटबाजी कर आम लोगोको डराना धमकाना करने संबंधी दर्ज है शिकायत/अपराध.

आदतन बदमाश विष्णु सोनी की अपराध करने की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीहोने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है.

विष्णु सोनी का जिला जांजगीर व सरहदी जिला सक्ती, रायगढ, बिलासपुर, कोरबा, बलौदाबजार जिलों से जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु भेजा गया प्रतिवेदन.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि आदतन बदमाश विष्णु उम्र 55 वर्ष साकिन व थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा का निवासी है। वर्ष 1993 से लगातार विभिन्न संज्ञेय अपराधों में संलिप्त रहा है, इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट जैसे अपराध पंजीबद्ध है। अनावेदक के इस प्रकार के आपराधिक कृत्य के कारण अनावेदक सदर का नाम गुंडा सूची एवं निगरानी बदमाश सूची थाना बलौदा में दर्ज किया गया है। इसके बावजूद भी अनावेदक के आपराधिक कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नहीं आया है, अपितु दिनों दिन अनावेदक गांजा बिक्री एवं असामाजिक लोगों से गुटबाजी कर आम लोगों को डराना, धमकाना, आम बात हो गया है। जिससे क्षेत्र के आम जन भयभीत है, अनावेदक सदर के क्षेत्र में उपस्थिति से संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना है।

आरोपी के विरूद्ध थाना बलौदा में 09 आपराधिक प्रकरण, 08 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के मामले दर्ज है। जैसे 01.अपराध क्रमांक 251/93 धारा 13 जुआ एक्ट 02. अपराध क्रमांक 127/94 धारा 20बी एन.डी.पी.एस. एक्ट, 03 अपराध क्रमांक 179/23 धारा 20 बी एन.डी.पी.एस. एक्ट, 04. अपराध क्रमांक 15/2001 धारा 20बी एन.डी.पी.एस. एक्ट व. 05. अपराध क्रमांक 94/2010 धारा 20बी एन.डी.पी.एस. एक्ट, 06. अपराध क्रमांक 218/2013 20बी एन.डी.पी.एस. एक्ट, 07. अपराध क्रमांक 166/2015 धारा 20बी एन.डी.पी.एस. एक्ट, 08. अपराध क्रमांक 174/2015 धारा 20बी एन.डी.पी.एस. एक्ट 09. अपराध क्रमांक 239/2022 धारा 20बी एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं 01 इस्तगासा क्रमांक 56-254/94 धारा 151 107, 116 (3) जाफौ. 02 इस्तगासा क्रमांक 256/1994 धारा 107, 116 (3) जा.फौ. 03. इस्तगासा क्रमांक 10-07/1994 धारा 41 (2) 110 जा.फौ. 04. इस्तगासा क्रमांक 34 173/1995 धारा 107, 116 (3) दंप्रसं. 05. इस्तगासा क्रमांक 51-02/1996 धारा 41(2) जा.फौ. 06. इस्तगासा क्रमांक 22/1998 धारा 110 जा.फौ., 07. इस्तगासा क्रमांक 52-15/2001 धारा 41(2) 110 जा.फौ., 08. इस्तगासा क्रमांक 52/2001 धारा 110 जा.फौ. के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है, उक्त अनावेदक के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों में विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

आदतन् बदमाश विष्णु सोनी उम्र 55 वर्ष निवासी बलौदा के विरूद्ध लगातार कार्यवाही होने के बावजूद भी उसकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीआयी है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल एवं लोगो में भय व्याप्त है। जिसके बावजूद भी अनावेदक अपने आदतो पर कोई सुधार नहीं ला रहा है, जिसका कृत्य आगामी विधान सभा चुनाव में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। जिस कारण से आदतन बदमाश का जिला बदर का कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा को भेजा गया।

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