25 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी किया गया गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

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आरोपी शंकर उम्र 21वर्ष निवासी बडेअमेरी कोटमीसोनार थाना अकलतरा के विरुद्ध आबकारी एक्ट का अपराध कायम किया जाकर धारा 41(क) द.प्र.स. के अंतर्गत नोटिस तामील कर आबकारी एक्ट के अंतर्गत अकलतरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि शंकर कुमार निवासी बडेअमेरी कोटमीसोनार द्वारा अवैध शराब बिक्री की जाती है, जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक के जेरिकेन में रखा 25 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 516/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी शंकर कुमार उम्र 21 वर्ष साकिन बडेअमेरी कोटमीसोनार के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाए जाने से विधिवत आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए धारा 41(क) द.प्र.स. के अंतर्गत नोटिस तामिल कराया गया। इस प्रकरण कार्यवाही मे निरीक्षक टी.एस.पटटावी सहायक निरीक्षक बी.पी खाडेकर, आरक्षक राजेन्द्र कहरा, आरक्षक सुकृत जाड़े का सराहनीय योगदान रहा।

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