54 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ, बिक्री करने वाले तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !

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आरोपी – मनीराम खूंटे उम्र 31 साल निवासी करही थाना बिर्रा, सम्पत सिंह उम्र 41 साल निवासी धनुहार पारा बम्हनीडीह थाना बम्हनीडीह, मना राम सिंह उम्र 39 साल निवासी धनुहार पारा बम्हनीडीह थाना बम्हनीडीह.

आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विशेष टीम टीम गठित किया गया था। गठित विशेष टीम को दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि थाना बम्हनीडीह, बिर्रा क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री की जाती है। इस सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, आरोपी मनीराम खूंटे उम्र 31 साल निवासी करही थाना बिर्रा के कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब, आरोपी सम्पत सिंह उम्र 41 साल निवासी धनुहार पारा बम्हनीडीह के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं आरोपी मना राम सिंह उम्र 39 साल निवासी धनुहार पारा बम्हनीडीह के कब्जे से 14 लीटर कच्ची महुआ शराब, जुमला 54 लीटर शराब, कीमत 7,800/-रुपये बरामद किया गया है।

आरोपी मानी राम खूंटे के विरूद्ध थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 157/2023, आरोपी सम्पत सिंह के विरुद्ध थाना बम्हनीडीह में अपराध क्रमांक 97/23, एवं आरोपी मानाराम के विरुद्ध थाना बम्हनीडीह में अपराध क्रमांक 96/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा विधिवत् गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किया जाकर दिनांक 13 अक्टूबर 23 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में एसडीओपी श्री यदुमनी सिदार, निरीक्षक गणेश राजपूत, उपनिरीक्षक कृष्णपाल सिंह एवगठित टीम का सराहनीय योगदान रहा।

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