देर रात्रि तक सीमा से ज्यादा तीव्र आवाज में साउंड बजाने वाले संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर डीजे साउंड/वाहन किया गया जप्त, कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में किया जावेगा पेश.

Advertisements
Advertisements

डीजे संचालक – राजेश कुमार साहू उम्र 26 साल निवासी जर्वे थाना नगरदा जिला सक्ति, जगजीवन सूर्यवंशी उम्र 30 साल निवासी खोखरा थाना जांजगीर से दो अलग-अलग डीजे साउण्ड सिस्टम एवं उपयोग किये टाटा पिक-अप वाहन CG –04-JD-9568 तथा महिन्द्रा पिक-अप वाहन CG-23-E-4899 जप्त.

पिक-अप वाहन में बड़ी-बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था जो मोटर व्हीकल नियमों के विपरीत होना पाया गया. चाम्पा पुलिस ने की कार्यवाही.

डीजे में ध्वनि नापने का यंत्र नहीलगा हुआ था जो प्रत्येक डीजे संचालकों के लिए अनिवार्य है, जिसकी समझास भी मीटिंग में दी जा चुकी है, इन कारणों से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जप्त किया गया.

दोनों डीजे संचालकों का पुराना अपराधिक रिकार्ड भी चेक किया जा रहा है, यदि पूर्व में कोलाहल अधिनियम का अपराध पाया जाता है तो डीजे साउण्ड की राजसात कार्यवाही के लिए भी भेजा जावेगा विस्तृत प्रतिवेदन.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना चाम्पा अंतर्गत ग्राम सिवनी में दशहरा पर्व के अवसर पर रात्रि में बहुत ही तेज अवाज में डीजे बजाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, पाया गया कि रानीपारा सिवनी दशहरा मैदान में डीजे साउण्ड अत्यधिक आवाज में बज रहा था। पूछताछ करने पर संचालक राजेश कुमार साहू उम्र 26 साल निवासी जर्वे थाना नगरदा जिला सक्ति का होना पाया गया, जिसके द्वारा अत्यधिक आवाज में डीजे साउण्ड बजाना पाये जाने से थाना चाम्पा में इस्तगाशा क्रमांक 03/2023 धारा 4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर डीजे साउण्ड एवं उपयोग किये टाटा पिक-अप वाहन CG-04-JD 9568 को जप्त किया गया है।

इसी प्रकार ग्राम सिवनी अमहापारा में देर रात्रि में अत्यधिक आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, सूचना पर तत्काल चाम्पा पुलिस द्वारा पहुंच कर पूछताछ करने पर संचालक जगजीवन सूर्यवंशी उम्र 30 साल निवासी खोखरा थाना जांजगीर का होना पाया गया। जिसके द्वारा पिक-अप वाहन में बड़ी-बड़ी डीजे साउण्ड रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे, लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था, जो मोटर व्हीकल नियमों के विपरीत होना पाए जाने से तथा अत्यधिक आवाज में डीजे साउण्ड बजाना पाये जाने से थाना चाम्पा में इस्तगाशा क्रमांक 04/2023 धारा 4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर डीजे साउण्ड एवं उपयोग किये महिन्द्रा पिक-अप वाहन CG-23-E-4899 को जप्त किया गया है।

इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, हायक निरीक्षक रामप्रसाद बघेल, प्रधान आरक्षक प्रकाश राठौर, आरक्षक नितिन द्विवेदी, आरक्षक गौरी शंकर राय, आरक्षक दीपक राठौर, आरक्षक राजेश कौशिक का सराहनीय योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!