भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु ले जा रहे दो आरोपियों को छतौना मोड़ के पास चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार, किया गया न्यायालय में पेश.

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आरोपियों के कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब कीमत 3000/- रुपये एवं मोटर सायकल कीमत 20,000/- रुपये जुमला 23,000/- हजार रुपये जप्त किया गया.

थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 483/2023 धारा – 34(2)59 (क) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध.

नाम आरोपी 1. ननकी धुरी पिता मनबोध उम्र 27 साल निवासी नयापारा 2. कुश कुमार सहिस पिता स्व. रामू सहिस उम्र 25 साल निवासी इन्द्रपुरी हिर्री माइंस थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग..

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले में चल रहे निजात अभियान एवं अगामी चुनाव को मददेनगजर रखते हुये थाना चकरभाठा को दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति भारी मात्रा में मोटर सायकल में शराब लेकर नयापारा चकरभाठा से छतौना मोड की ओर जा रहे हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा कृष्णा पटेल के निर्देशन में थाना प्रभारी श्री अभय सिंह बैस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम बनाकर छतौना मोड़ चौक के पास घेराबंदी किया गया।

जहाँ दो व्यक्ति मोटर सायकल क्रमांक सी.जी.11सी.एफ.1323 में छतौना मोड़ की तरफ आते दिखे, जिसे चकरभाठा पुलिस द्वारा रोक कर चेक करने पर 02 प्लास्टिक के डिब्बा में 30 लीटर महुआ शराब कीमती 3000/- रुपये का मिला। दोनों व्यक्तियों से नाम पुछने पर 1. ननकी धुरी पिता मनबोध उम्र 27 साल निवासी नयापारा 2. कुश कुमार सहिस पिता स्व. रामू सहिस उम्र 25 साल निवासी इन्द्रपुरी हिर्री माइंस थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर का होना बताये तथा उक्त शराब को बिक्री करने हेतु ले जाना स्वीकार करने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर तथा मोटर सायकल को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 483/2023 धारा – 34(2)59 (क) आबकारी एक्ट आबकारी एक्ट कायम कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

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