विशेष टीम की कार्यवाही : दो सौ लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ, बिक्री करने वाले दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के उपरांत भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
October 29, 2023आरोपी प्रियांशु कस्यप उम्र 19 साल निवासी रिंगनी थाना शिवरीनारायण के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 475/23 धारा 34 (2), 59 क आबकारी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध.
आरोपी रामलखन यादव उम्र 54 साल निवासी पोड़ीदहला थाना अकलतरा के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 551/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध.
ग्राम देवरी नाला में 100 बोरी महुआ लहान मिलने तथा ग्राम पोड़ीदहला में 105 बोरी महुआ लहान मिलने से विशेष टीम द्वारा मौके पर ही किया गया है नष्ट.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विधान सभा निर्वाचन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि थाना शिवरीनारायण एवं अकलतरा क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री की जाती है। इस सूचना पर ग्राम रिंगनी, पोड़ीदहला में रेड कार्यवाही किया गया, आरोपी प्रियांशु कस्यप उम्र 19 साल निवासी रिंगनी के कब्जे से 100 लीटर कच्ची महुआ शराब, आरोपी रामलखन यादव उम्र 54 साल निवासी पोड़ीदहला के कब्जे से 100 लीटर कच्ची महुआ शराब, कुल जुमला 200 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमत 24,000/- रुपये बरामद किया गया है।
आरोपी प्रियांशु कस्यप के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 475/23 धारा 34 (2), 59 क आबकारी एक्ट के अंतर्गत तथा आरोपी रामलखन यादव के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 551/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में एसडीओपी यदुमणि सिदार, निरीक्षक तुलसिंह पट्टवी, निरीक्षक अशोक दुवेदी, निरीक्षक कमलेश शेंडे, उपनिरीक्षक भवानी सिंह चौहान, आरक्षक अर्जुन यादव, आरक्षक प्रदीप दुबे, महिला आरक्षक रचना शांते एवं विशेष टीम का सराहनीय योगदान रहा।