अवैध शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को सीपत पुलिस ने किया गिरफ्तार, पेश किया गया न्यायालय में !

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आरोपी रामप्रसाद धनुहार पिता कैलाश राम धनुहार उम्र 26 साल निवासी खरगहनी थाना कोटा जिला बिलासपुर छ.ग.के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 1500 जप्त किया गया.

थाना – सीपत, जिला – बिलासपुर में अपराध क्रमांक 634/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट किया गया पंजीबद्ध.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (भापुसे) जिला बिलासपुर द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थाना क्षेत्रांतर्गत नशीले पदार्थो का अवैध बिक्री करने वालों के विरूध्द अधिक से अधिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके मद्देनजर पेट्रोलिंग किया जा रहा है,पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर से सूचना मिली थी कि रामप्रसाद धनुहार नामक व्यक्ति ग्राम सोटी परसा पाली में रोड किनारे कच्ची महुआ शराब बिक्री करने के लिए रखा है।

जिसकी सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक उद्दयन बेहार मुख्यालय बिलासपुर को देने के पश्चात मार्ग दर्शन प्राप्त कर मुखबीर के बताये गये स्थान में जाकर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। जहां आरोपी रामप्रसाद धनुहार के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 1500/- रूपये जप्त किया गया, जिसे विधिवत आरोपी के कब्जे से जप्त कर आबकारी एक्ट के अंतर्गत आरोपी को दिनॉक 28 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर आज दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को माननीय न्यायालय बिलासपुर में पेश किया गया है।

इस रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार चौहान के साथ आरक्षक 11 प्रफुल्ल सिंह आरक्षक चन्द्रप्रकाश भारद्वाज,  आरक्षक शरद साहू, आरक्षक प्रमोद केवट, आरक्षक विनोद केवट का सराहनीय योगदान रहा है।

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