नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर अनाचार करने के मामले में पुलिस की सख्त कार्यवाही : आरोपी को जिला सूरत गुजरात से किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !
November 2, 2023चौकी रघुनाथपुर में अपराध क्रमांक 113/23 धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 5(ठ),6 का अपराध पंजीबद्ध
नाबालिग बालिका को त्वरित कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से बरामद कर चौकी रघुनाथपुर सरगुजा पुलिस द्वारा किया गया परिजनों को सुपुर्द.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सरगुजा
अंबिकापुर/रघुनाथपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 27 सितंबर 23 को चौकी रघुनाथपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक 26 सितंबर 23 को प्रार्थी की नाबालिग लड़की सुबह घर से परीक्षा देने हेतु स्कूल जाने की बात बोलकर निकली थी, शाम तक घर वापस नहीं आने पर आस पड़ोस, रिश्तेदार में पता तलाश किया गया, पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट पर चौकी रघुनाथपुर में अपराध क्रमांक 113/23 धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 5(ठ),6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन में नाबालिग को तत्काल बरामद कर घटना के आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुपलेश कुमार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर श्री राजेंद्र मंडावी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था।
विवेचना के दौरान नाबालिग बालिका के सम्बन्ध में साइबर सेल से तकनिकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम को सूरत गुजरात भेजा गया था। मामले में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले के संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जो संदेही द्वारा अपना नाम नितीश कुमार आत्मज रामसुन्दर उम्र 19 वर्ष साकिन ग्राम घघरा (महलपुर) थाना बभनी जिला सोनभद्र उत्तरप्रदेश का होना बताया, पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से नाबालिग बालिका को सूरज गुजरात से बरामद किया गया हैं। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाना एवं जबरन अनाचार करना स्वीकार किये जाने पर तथा अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी रघुनाथपुर सहायक उपनिरीक्षक दिलीप दुबे, प्रधान आरक्षक राजेश्वर खलखो, महिला आरक्षक संपत्ति भगत, आरक्षक अरविन्द तिवारी, आरक्षक राकेश एक्का सम्मिलित रहे।