शादी को वर्ष भर भी नहीं हुआ और दहेज के नाम पर मानसिक एवं शारीरिक के साथ आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने लगे पति व सास, पुलिस ने पति के विरुद्ध दर्ज किया मामला

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

श्रीमति मालती उर्फ़ पूजा गोस्वामी पिता विजय गिरी गोस्वामी उम्र 20 वर्ष की शादी 1 वर्ष पहले संजय गोस्वामी पिता राजेश गोस्वामी निवासी क्वार्टर न.53 सद्दु हाउसिंग बोर्ड कालोनी परसूलीडीह थाना खमतराई ज़िला रायपुर  के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद से ही पति व सास ससुराल वालों के द्वारा रोजमर्रा की घरेलू बात को लेकर प्रताड़ित करते थे। दहेज के नाम से हमेशा मानसिक एवं शारीरिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसकी शादी में मिले दहेज से संतुष्ट थे नहीं थे आवेदका की 7 माह की बच्ची है लड़की हुई है कह कर प्रताड़ित करते थे इस संबंध में पति व ससुराल वालो के द्वारा प्रताडित करने की शिकायत करने पर आवेदिका द्वारा महिला थाना बिलासपुर मे आवेदन दी थी। दोनों को आपसी समझाइश देने के लिए काउंसलिंग में रखा गया था।आपसी समझौता नहीं होने से अनावेदको द्वारा प्रताडित किये जाने पर एफ.आई.आर दर्ज किया गया।

पीडिता मालती गोस्वामी पिता विजय गिरी गोस्वामी उम्र 20 वर्ष निवासी -पता-वार्ड न.10 आवास पारा सिरगिट्टी ज़िला बिलासपुर छ.ग. के आवेदन पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 74/23 धारा 498ए,  596,34 भा.द.वि. दर्ज। नाम आरोपीगण – पति-संजय गिरी गोस्वामी  पिता राजेश गिरी गोस्वामी उम्र 30 वर्ष किराए के मकान- क्वार्टर न.53 सद्दु हाउसिंग बोर्ड कालोनी परसूलीडिह थाना खमतराई ज़िला रायपुर, सास -पुष्पा गोस्वामी पति राजेश गिरी गोस्वामी  उम्र 50वर्ष, ससुर -राजेश गिरी गोस्वामी पति राजेश गिरी गोस्वामी उम्र 56 वर्ष निवासी  E-23 सुभाष कालोनी अशोका गार्डन भोपाल MP, आरोपी का पेशा  01. पति संजय गिरी – कार्य-प्रा. इंजिनियर रायपुर में 02-सास -पुष्पा गोस्वामी —गृहणी 03- ससुर- राजेश गिरी – प्राइवेट लेब में काम करता है भोपाल में।

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